Facebook, X, Instagram समेत 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बड़ा स्ट्राइक किया गया है। फेसबुक, एक्स, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म अब नेपाल में यूज नहीं किए जा सकेंगे। पिछले सप्ताह 28 अगस्त को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देश में ऑपरेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा था। फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने डेडलाइन खत्म होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जिसकी वजह से सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स को बैन करने का फैसला किया है।
नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ने पब्लिक नोटिस जारी करते हुए कहा कि टेलीकॉम ऑथिरिटी ने देश के सभी बिना रजिस्ट्रेशन वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने का फैसला किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता गजेंद्र ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का जानकारी शेयर करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बुधवार 3 सितंबर तक उन्हें अप्रोच करेंगे, इसके बाद सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है।
इस वजह से लगा बैन
नेपाल टेलीकॉम ऑथिरिटी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह वहां की सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के सोशल मीडिया के इस्तेमाल और उसे मैनेज करने वाले डायरेक्टिव वाले नियम के आधार पर सभी देसी और विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 सितंबर तक रजिट्रेशन कराने का निर्देश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जाने वाले अनचाहे कंटेंट को मॉनिटर करने के लिए जारी किया गया था।
ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, वाट्सऐप, यूट्यूब, X, रेडिट और लिंक्डइन ने बुधवार 3 सितंबर की रात 12 बजे तक खुद को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक रजिस्टर नहीं करवाया। हालांकि, TikTok, Nibuzz, Viber, Witk और Popo Live पहले से ही लिस्टेड हैं, जबकि टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, जिन्हें फिलहाल अप्रूवल नहीं मिला है।
काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इन 5 लिस्टेड और 2 अप्लाई किए गए प्लेटफॉर्म्स के अलावा सभी को नेपाल में बैन कर दिया गया है। सरकार के प्रवक्ता गजेंद्र कुमार ठाकुर ने कहा कि अगर, अन्य कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसी दिन लगा बैन हटा लिया जाएगा।
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