सुप्रीम कोर्ट में होगा OBC आरक्षण का रास्ता साफ, MP सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच बनी सहमति

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भोपाल। मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग को आरक्षण पर अर्से से चल रहे विवाद के बीच बड़ा अपडेट सामने आया है। ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए भोपाल में अधिवक्ताओं की विशेष बैठक बुलाई गई है। बैठक में महाधिवक्ता के प्रस्ताव पर अधिवक्ताओं ने सहमति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के जवाब पर सभी साथ रहेंगे।

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मोहन सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच बनी सहमति

ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण पर अनेक याचिकाएं लगी हैं जिनपर सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर से नियमित सुनवाई शुरू होनेवाली है। इस संबंध में राजधानी भोपाल में पलाश होटल में केस से जुड़े अधिवक्ताओं और राजनेताओं की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने सभी अधिवक्ताओं से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार जो जवाब प्रस्तुत करेगी, उसमें सभी वकील साथ देंगे। इस प्रस्ताव का अधिकांश अधिवक्ताओं ने समर्थन किया। जो असहमत हैं उन्हें भी मनाने की कोशिश की जा रही है। बैठक में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता भी उपस्थित हैं।

बता दें कि बैठक में एडवोकेट जनरल ने मुख्यमंत्री का संदेश रखा। जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश सरकार और हम सब चाहते हैं कि OBC को 27% आरक्षण मिले। 13% होल्ड पद 2019 से लेकर आज तक सभी पद ओबीसी द्वारा भरें जाएं, यही मंशा OBC महासभा की भी थी। 22 तारीख से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। सरकार के वकील और हमारे वकील, OBC महासभा से भी वकील की नियुक्ति के लिए हमने नाम दिया है। मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण मिले यह हमने तय किया है।

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