Bilaspur Highway Jam: नेशनल हाईवे‑130 जाम करने वाले रसूखदार युवकों के खिलाफ हाईकोर्ट की सख्ती के बाद लोकशाही की वाहन पर जमकर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने लक्ज़री कारें जब्त कीं और इन पर FIR दर्ज कर दी हैं।
मामला क्या है: (Bilaspur Highway Jam)
शहर के कुछ प्रभावशाली युवकों ने बिलासपुर‑रतनपुर हाईवे पर अपनी महंगी गाडियाँ बीच सड़क खड़ी कर जाम (Bilaspur Highway Jam) कर दी थीं, जिससे यातायात बाधित हुआ।
उनका यह दिखावा सोशल मीडिया पर वीडियो में वायरल हुआ, लेकिन पुलिस ने पहले सिर्फ ₹2000-2000 जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ दिया।
हाईकोर्ट ने उठाया संज्ञान:
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की अगुआई वाली बेंच ने सवाल किया कि इतने प्रभावशाली युवकों के खिलाफ वाहन जब्त क्यों नहीं किया गया।
हाईकोर्ट ने स्थानीय प्रशासन से शपथपत्र दाखिल करने को कहा और इस जाम (Bilaspur Highway Jam) को सार्वजनिक सड़क पर कानून-व्यवस्था की चुनौती बताया।
पुलिस की कार्रवाई:
सकरी थाना में पुलिस अधीक्षक (SSP रजनेश सिंह) के निर्देश पर FIR दर्ज की गई:
भारतीय दंड संहिता की धारा 126(2) (सार्वजनिक सड़क बाधित करना)
285 (लापरवाही से वाहन चलाना, जिससे सार्वजनिक जोखिम)
3(5) (अन्य संबंधित नियम)
सभी लक्ज़री कारों को जब्त कर थाने लाया गया है और जल्द अभियुक्तों की पकड़ की जाएगी।
नशे में गाड़ी चलाने का दूसरा मामला:
सरप्राइज़ चेकिंग के दौरान 20 जुलाई की रात एक युवक (अर्चित केडिया, 19 वर्ष) को नशे में कार चलाते पकड़ा गया।
ब्रेथ एनालाइज़र से शराब की पुष्टि हुई। युवक की कमर से पिस्टल जैसी वस्तु बरामद हुई—जो बाद में एयरगन निकला।
उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया और बरामद एयरगन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की गई।