कर्मचारियों की पेंशन को लेकर ईपीएफओ ने एक बड़ा बदलाव किया है. अब छह महीने से कम तक भी नौकरी करके छोड़ने वाले व्यक्तियों को EPS का लाभ दिया जाएगा. इन लोगों को अब अपनी पेंशन में कंट्रीब्यूशन खोना नहीं पड़ेगा.
रिटायरमेंट फंड जुटाने वाली संस्थान ने EPS नियम के तहत पहले कोई भी सर्विस, जो 6 महीने के अंदर खत्म होती थी उसे ‘जिरो कम्प्लीट ईयर’ के परिणाम में पेंशन मिलने के उपयोग नहीं मानती थी और 5 महीने तक नौकरी करके छोड़ने वालों को पेंशन का अधिकार नहीं दिया जाता था. हालांकि अब नए नियमों के तहत अप्रैल- मई 2024 के दौरान जारी किए गए एक सर्कुलर में ये अधिकार दे दिया गया है. ईपीएफओ ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति 1 महीने की भी सेवा पूरी करता है और ईपीएस के तहत योगदान देता है तो उसे भी ईपीएस के तहत पेंशन का अधिकार होगा.
Read More : बुरी फंसी TMC सांसद महुआ मोइत्रा, BJP विधायक ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, जानें पूरा माजरा
ये बदलाव क्यों था जरूरी?
इस बदलाव से बहुत लोगों को राहत मिलने वाली है. खासकर बीपीओ, लॉजिस्टिक्स और अनुबंध स्टाफिंग को, जहां जल्दी निकासी सामान्य है. यह युवा कर्मचारियों को नौकरी के हितों की रक्षा करेगा. ये उन सभी के लिए काफी लाभदायक साबित होगा, जो काफी कम समय के लिए किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं. मान लीजिए अगर किसी ने एक महीने तक ही नौकरी की और फिर नौकरी नहीं कर पाए, फिर उसे पीएफ का पैसा तो मिल सकता है, लेकिन ईपीएस में कंट्रीब्यूशन समाप्त हो जाएगा. ऐसे में यह नियम उन कर्मचारियों के लिए लाभदायक होगा.
Read More : अमित शाह को लेकर महुआ मोइत्रा का विवादित बयान, TMC को देनी पड़ी सफाई, जानें क्या कहा ऐसा
आप भी पीएफ खाताधारक हैं तो ये जान लीजिए
अगर आपने 6 महीने के अंदर इस्तीफा दिया है तो EPS योगदान के लिए अपने PF पासबुक की जांच करें और अगर आपको पेंशन का हिस्सा नहीं दिया गया है, तो 2024 के स्पष्टीकरण का उल्लेख करते हुए EPFO को शिकायत करें.
आवेदन करते वक्त अपने पासबुक का स्क्रीनशॉट या पीडीएफ सेव कर लें. अक्सर देखा गया है कि कम उम्र के सेवा वाले कर्मचारियों को ईपीएस फंड निकालने की अनुमति नहीं दी जाती थी, जिससे उनका कंट्रीब्यूशन वहीं फंसा रह जाता था, लेकिन ईपीएफओ के इस बदलाव ने इन लोगों को भी ये अधिकार दिया है.